झारखंड
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने रांची सिविल कोर्ट में किया सरेंडर
By Deshwani | Publish Date: 15/4/2019 12:31:46 PMरांची। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने आज रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रांची की निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने साव से कहा था कि वे सोमवार तक सरेंडर कर दें।
इससे पहले, झारखंड सरकार के वकील तपेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि योगेंद्र साव के खिलाफ चल रहे सभी 18 मामले, जिसमें बरकागांव का केस भी शामिल है, के रिकॉर्ड हजारीबाग से रांची की कोर्ट में ट्रांसफर हो गये हैं।
ज्ञात हो कि देश की शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से प्रदेश के पूर्व मंत्री की जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद योगेंद्र साव ने शीर्ष अदालत में एक अर्जी दाखिल कर मांग की कि जब तक हजारीबाग से उनके मामले रांची ट्रांसफर नहीं हो जाते, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाये। साथ ही साव ने कोर्ट से यह भी बताने के लिए कहा था कि उन्हें कहां सरेंडर करना है। इतना ही नहीं, योगेंद्र साव ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ चल रहे सभी मामलों का स्पीडी ट्रायल कराया जाये।
उल्लेखनीय है कि योगेंद्र साव वर्ष 2013 में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में मंत्री थे। उनके खिलाफ डेढ़ दर्जन मामले लंबित हैं। इसमें दंगा और हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के आरोप भी शामिल हैं। उनकी पत्नी के खिलाफ भी हजारीबाग कोर्ट में केस चल रहा है।