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झारखंड
मंत्रिपरिषद में 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
By Deshwani | Publish Date: 19/4/2018 9:57:53 AM
मंत्रिपरिषद में 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय

◆ झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2003 बैच के अधिकारी निर्मल कुमार टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। श्री निर्मल कुमार टोप्पो को अंचल अधिकारी चास के पद पर रहते हुए बोकारो जिला के चास अंचल के 103 एकड़ साविक सर्वे खतियान  गैरमजरूआ खास किस्म जंगल साल (वन भूमि) के रूप में दर्ज भूमि के उत्तराधिकारी के नामांतरण एवं उसके पश्चात भूमि की खरीद बिक्री के उपरांत दाखिल खारिज करने संबंधी आरोप पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा आरोप प्रमाणित पाया गया। साथ ही, ठेठईटांगर सिमडेगा के अंचल अधिकारी के पद से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोपों को भी प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के कारण दण्ड स्वरूप सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भी इस बैंड पर सहमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने श्री टोप्पो को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 14 (xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

 

◆15 वे वित्त आयोग के लिए राज्य का ज्ञापन तैयार करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली 2035 को शिथिल करते हुए झारखंड वित्त नियमावली 2045 के तहत मनोनयन के आधार पर परामर्शी संस्था Ernst and Young (EY) से सेवा लेने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने प्रदान की।

 

◆ झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2018 के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस नियमावली के तहत निम्नवर्गीय लिपिक लेखा की सीधी भर्ती शत-प्रतिशत पदों के लिए की जाएगी। साथ ही, प्रथम प्रोन्नति उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा), द्वितीय प्रोन्नति लेखापाल और तृतीय प्रोन्नति लेखा पदाधिकारी के पद शत प्रतिशत अनुमान्य होगी।

 

 

*◆ राँची में स्थित नवनिर्मित राज्य योग केंद्र के भवन के संचालन के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था CCRYN जिनका योग एवं नेचुरोपैथी के क्षेत्र में दक्षता एवं रांची में केंद्र स्थापित करने की अभिरुचि है, के आधार पर CCRYN के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।*

 

 

◆ झारखंड राज्य में  अवस्थित 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा 4 फरवरी 1989 तक नियुक्त एवं अद्यतन कार्यरत वैध शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को 1 जनवरी 1989 या 1 जनवरी 1989 के बाद कि नियुक्ति की तिथि से सेवा की मान्यता देते हुए नियमित वेतनमान में भुगतान करने की मंजूरी दी गई।

 

◆ महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य में सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में गर्म और ताजा पोषाहार खिचड़ी उपलब्ध कराने के साथ नाश्ता के रूप में सप्ताह में 3 दिन अंडा /मौसमी फल उपलब्ध कराए जाने के लिए पूर्व के निर्धारित अधिकतम दर 4.50 ₹ को संशोधित करते हुए अधिकतम ₹6 करने की स्वीकृति दी गई।

 

◆ झारखंड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों में मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक-बालिका) के पालन-पोषण देखरेख एवं प्रायोजन हेतु महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई दिशा निर्देशिका की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 

*◆ झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी (Medical/MDS) तथा अंडर ग्रेजुएट (एमबीबीएस/बीडीएस) कोर्स में शत-प्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ने पर आर्थिक दंड अधिरोपित करने के लिए PG डिग्री डिप्लोमा एवं यूजी कोर्स में नामांकन के लिए पूर्व में जारी किए गए विभागीय संकल्प के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।*

 

◆ झारखंड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

 

◆ झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गई। इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद राजस्व कर्मचारी का पद नाम बदलकर राजस्व उपनिरीक्षक किया गया है। इस सेवा के तहत राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक शाह कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोल्हान अधीक्षक, सहायक निदेशक भू अर्जन भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय, उप निदेशक भू अर्जन भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय पद सृजित किए गए हैं जिन में राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक की सीधी नियुक्ति होगी शेष पद प्रोन्नति के पद होंगे।

 

◆ सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर अंचल के कुल 8.5 एक एकड़ सरकारी भूमि को 1,30,80,534 रुपए की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मैसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है।

 

◆ झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही में ली जाने वाली प्रशासनिक लागत भू अर्जन तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा राशि का 2.5% लिये जाने तदनुसार झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 4(2)(iv) के रूप में इसे अंत:स्थापित करने की मंजूरी दी गई।

 

 

 

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