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झारखंड
दुमका कोषागार मामले में लालू दोषी, जगन्नाथ मिश्रा बरी
By Deshwani | Publish Date: 19/3/2018 1:38:14 PM
दुमका कोषागार मामले में लालू दोषी, जगन्नाथ मिश्रा बरी

रांची, रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड की रांची सेंट्रल जेल में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिया गया है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले पर फैसला सुनाया है। इस तरह अब तक चारा घोटाले के चार में से 6 केस में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। कोर्ट ने कहा है कि 21, 22 और 23 मार्च को तीन सजा पर फैसला होगा।  वहीं दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया है। उनके साथ महेंद्र सिंह बेदी,अधीप चंद, ध्रुव भगत और आनंद कुमार भी बरी कर दिए गए हैं। 

 

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को अदालत ने बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक सहित महालेखाकार कार्यालय के 3 अधिकारियों के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा चलाए जाने की लालू प्रसाद की याचिका स्वीकार की। जिसके चलते तीनों को समन जारी करने का निर्देश दिया।

 

बता दें कि चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में 3 करोड़ 13 लाख रुपए का गबन हुआ था। लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य पहले से ही चारा घोटाला के 3 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

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