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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, अब 30 नवंबर तक भर सकते हैं वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न
By Deshwani | Publish Date: 30/9/2020 6:05:09 PMनई दिल्ली। अगर आप किसी वजह से वित्त वर्ष 2018-19 या आकलन वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक नहीं दाखिल कर पाए हैं तो ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया है। देशभर में लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को ये बड़ी राहत दी है।
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। विभाग ने ट्वीट में लिखा कि ‘Covid महामारी की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी ने वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया है।’
अबतक चार बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
बता दें इससे पहले भी तीन बार आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक ITR फाइल करना था। इसके बाद बढ़ाकर इसे 30 जून 2020 कर दिया। फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया और अब आयकर विभाग ने इसकी तारीख 30 नवंबर कर दी है।