ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
बिज़नेस
'प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर पर लगेगा 18% जी.एस.टी'
By Deshwani | Publish Date: 18/5/2018 3:10:33 PM
'प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर पर लगेगा 18% जी.एस.टी'

नई दिल्ली। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने की ट्यूशन सेवा दे रहे प्रशिक्षण केंद्रों (कोचिंग सेंटर) पर 18 फीसदी जी.एस.टी. लगेगा। अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। एएआर की महाराष्ट्र पीठ के समक्ष इस बारे में एक याचिका दायर कर स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था कि क्या प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे कोचिंग संस्थान भी माल व सेवा कर (जी.एस.टी.) के दायरे में आते हैं।

एएआर ने इस मामले में व्यवस्था दी है कि कोचिंग सेंटर द्वारा दी जा रही सेवा पर सीजीएसटी कानून के तहत 9 फीसदी की दर से तथा एसजीएसटी कानून के तहत 9 फीसदी की दर से कर लगेगा। इस तरह से प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ट्यूशन या कोचिंग क्लास की सेवाओं पर कुल मिलाकर 18 फीसदी जी.एस.टी. लगेगा। यह मामला एक संस्थान ‘सिंपल शुक्ला ट्यूटोरियल्स’ से जुड़ा है जो 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ट्यूशन सेवा देता है और विद्यार्थियों को एम.बी.बी.एस. से जुड़ी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मदद करता है।
 
आवेदक ने तर्क दिया था कि कोचिंग संस्थान भी शिक्षण संस्थान हैं इसलिए उन्हें जी.एस.टी. से छूट मिलती है। जी.एस.टी. के तहत शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों, फैकल्टी व स्टाफ को दी जाने वाली सेवाओं को शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि कानून में ऐसे शिक्षण संस्थानों के लिए तय परिभाषा है। इससे पहले ऐसी कोचिंग पर 15 फीसदी सर्विस टैक्‍स लगता था, जबकि जी.एस.टी. के तहत अब 18 फीसदी टैक्‍स देना होगा।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS