ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
बिज़नेस
‘अब सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 20 साल पुराने वाणिज्यिक वाहन’
By Deshwani | Publish Date: 17/3/2018 11:19:30 AM
‘अब सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 20 साल पुराने वाणिज्यिक वाहन’

नई दिल्ली। पुराने वाहनों को सडक़ों से हटाने की बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू होगी। इस नीति के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर सडक़ों से हटा दिया जाएगा। उन्हें तोडक़र कबाड़ में तब्दील किया जाएगा।

 

 

सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के वाहन कबाड़ नीतिको अंतिम रूप दिये जाने की घोषणा के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। इसका लक्ष्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस नीति को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित थे।

 

अधिकारी ने बताया कि यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू होगी और वाणिज्यिक वाहनों की उम्र 20 वर्ष तय कर दी गई है। इससे अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहन सडक़ों पर नहीं चलेंगे। बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वित्त मंत्रालय, सडक़, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय इत्यादि के सचिव उपस्थित थे। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस नीति को जीएसटी परिषद में भेजा जाएगा जहां पुराने तोडक़र कबाड़ में तब्दील किये गये वाणिज्यिक वाहनों के स्थान पर खरीदे जाने वाले नए वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर 18  करने का अनुरोध किया जाएगा।

 

जीएसटी परिषद इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि पर निर्णय करेगी। सूत्रों के अनुसार पुराने वाहन के स्थान परनया वाहन खरीदने पर बिल्कुल नये वाहन के दाम के मुकाबले 15-20 तक का लाभ मिल सकता है। यह पूछे जाने पर कि इस फैसले के लिये मंत्रिमंडल की अनुमति लेनी होगी? अधिकारी ने कहा कि हालांकि इसके लिये केबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं है लेकिन यह बड़ा फैसला है इसलिये इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये भेजा जा सकता है। वित्त मंत्रालय पहले ही इस नीति पर सहमति दे चुका है।

image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS