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बिहार
बिना निबंधन व एचएसआरपी नम्बर प्लेट के शोरूम के बाहर दिखी गाड़ियां तो होगी डीलर पर कार्रवाई: जिला परिवहन पदाधिकारी
By Deshwani | Publish Date: 12/8/2020 11:47:30 PM
बिना निबंधन व एचएसआरपी नम्बर प्लेट के शोरूम के बाहर दिखी गाड़ियां तो होगी डीलर पर कार्रवाई: जिला परिवहन पदाधिकारी

बेतिया। अवधेश कुमार शर्मा। बिना निबंधन व एचएसआरपी नम्बर प्लेट के शोरूम के बाहर दिखी गाड़ियां तो वाहन मालिक के साथ डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में बिहार के परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले। उपर्युक्त जानकारी राजेश कुमार सिंह जिला परिवहन पदाधिकारी पश्चिम चंपारण ने बताया कि13 अगस्त 2020 को सभी वाहन कंपनियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चचुअल



बैठक भी की जाएगी। जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। सुधार नहीं होने की सूरत में उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि वाहन विक्रेता अर्थात डीलर ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की आपूर्ति खरीदार को करे। सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों को विशेष अभियान चलाकर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ने आम लोगों से भी अपील किया है कि कृपया बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है। सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य है। 




कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट वाहन कंपनियों/डीलरों को लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले डीलर को कानून का उल्लंघन एंव अपराध मानकर लाइसेन्स रद्द किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है, शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। ऐसी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी निकाले जाने पर वाहन मालिक पर जुर्माना और वाहन जब्त करने के साथ डीलर का लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उपर्युक्त कानून का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध व संबंधित जिलों के संबंधित पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।
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