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बिहार
सरकार जल्द करें गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान : हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 25/4/2018 3:08:48 PM
सरकार जल्द करें गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान : हाईकोर्ट

पटना। गन्ना किसानों के बकाये नहीं देने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दो महीने के अंदर उनकी राशि के भुगतान का आदेश दिया है। हाइकोर्ट के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान अपने के बकाये के भुगतान को लेकर कई बार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। गन्ना किसानों ने बकाये के भुगतान को लेकर पटना हाइकोर्ट में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने दिया सरकार को कड़ा निर्देश जारी किया। किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

 

बिहार के गन्‍ना मंत्री मंत्री खुर्शिद आलम ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला स्वागतयोगय है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से बातचीत करके दो महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। उम्‍मीद है कि दो महीना से पहले भी भुगतान कर दिया जाए। अभी चीनी मिल चल रही है और किसानों की समस्याओं पर सरकार पूरी तरह गंभीर है।

 

मुख्य न्यायधीश राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए गन्ना आयुक्त को मामलों की जांच कर 2 माह गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया।

 
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