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बिहार
वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति रहने के बावजूद हथियार जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त
By Deshwani | Publish Date: 24/11/2017 10:59:39 AM
वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति रहने के बावजूद हथियार जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त

पटना, (हि.स.)। वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति रहने के बावजूद लाइसेंसधारी का लाइसेंस जब्त करने के मामले को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पटना के सिटी एसपी (मध्य) को अगली सुनवाई में अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने अमलदेव कुमार सिंह की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वे एक निजी गार्ड के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त है। बावजूद इसके पाटलिपुत्र थाना की पुलिस द्वारा उनका हथियार यह कहते हुए जब्त कर लिया गया कि उनके पास मौजूद शस्त्र अनुज्ञप्ति जाली है। इस सम्बंध में पाटलिपुत्र में 13 सितम्बर 2013 को केस दर्ज किया गया जबकि जांच के क्रम में उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को सही पाया गया है। साथ ही पुलिस ने शस्त्र का गलत उपयोग का आरोप लगाते हुए अधिनियम की धरा 30 भी लगा दी थी।
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