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भूमि दान देने से प्रबंध समिति पर वंशजों का सांवैधानिक अधिकार नहीं हो जाता: हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 24/11/2017 10:57:50 AM
भूमि दान देने से प्रबंध समिति पर वंशजों का सांवैधानिक अधिकार नहीं हो जाता: हाईकोर्ट

पटना, (हि.स.)। विद्यालय के लिए दिये गये भूमि के दानदाता के वंशजों का विद्यालय शिक्षा समिति या प्रबंध समिति पर कोई संवैधानिक अधिकार नहीं हो जाता है। यह महत्वपूर्ण निर्देश पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर, के गायघाट पिरौंछा स्थित महेश्वर प्रसाद यादव माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक समिति से हटाये गये अध्यक्ष की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने उम्रश प्रसाद सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर गुरूवार को सुनवाई की। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता उक्त विद्यालय के भूमिदाता के पौत्र हैं। जिन्हें विद्यालय की प्रबंध समिति से हटा दिया गया। समिति के उक्त निर्णय के विरुद्ध चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी कि विद्यालय की भूमि के दानदाता के वंशजों को शिक्षा समिति एवं प्रबंध समिति में रखा जाना चाहिए। परंतु हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

 
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