बिहार
आयुर्वेदिक का़लेजों की खस्ताहाल स्थिति पर जवाब-तलब
By Deshwani | Publish Date: 13/10/2017 5:24:45 PMपटना, (हि.स.)। सूबे के आयुर्वेदिक कालेजों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से छह सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने आनंद कुमार सिह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि दरभंगा, भागलपुर, बक्सर सहित पांच आयुर्वेदिक कालेजों को मान्यता प्राप्त नहीं है। साथ ही इन कालेजों में छात्रों का नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। इन कालेजों में शिक्षकों की काफी कमी है।